आजमगढ़:पिछड़ी जाति के गरीबों की पुत्रियों की शादी अनुदान अब ऑनलाइन आवेदन के जरिये ही होगा,जिस वित्त वर्ष में शादी होगी उसी वित्त वर्ष में मिलेगा अनुदान
Azamgarh: Marriage grant for daughters of poor backward castes will now be through online application
रिपोर्ट: राकेश श्रीवास्तव
आजमगढ़ : चेतन सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा बताया गया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण की ओर से पिछड़ी जाति के गरीबो को दिया जाने वाला शादी अनुदान योजना को अब आनलाइन संचालन करने का निर्णय लिया गया है। इसमें पंजीयन के लिए अब पिता के आधार के साथ-साथ बेटी के आधार की भी ई-केवाइसी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए अपना आधार नंम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पंजीकरण करते समय आधार का लिंक मोबाइल नम्बर साथ होना अनिवार्य है, जिससे दोनो के आधार की ई-केवाईसी का अभिप्रमाणन किया जा सकें।
प्राप्त ओटीपी से लांगिन कर पंजीकरण में आगे की प्रक्रिया की जाएगी। जिससे वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछड़ी जाति गरीब व्यक्त्यिों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना को पूर्ण रूप से आधार प्रमाणीकरण कर दिया गया है। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर पिछड़े वर्ग के ऐसे गरीब व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में रू0 100000 (एक लाख मात्र ) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी। उन्हें अपनी पुत्री की शादी के लिए अनुदान के रूप में रू0 20000.00 (रू0 बीस हजार) रूपये मिलता है। इसके लिए शादी से तीन माह पूर्व या तीन माह बाद तक आवेदन कर सकते है।
इस योजना का लाभ ऐसे व्यक्तियों को दो पु़ि़त्रयों पर मिलता है। पुत्री की शादी के समय उनकी उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। इसका लाभ देने में दिव्यांग व विधवा को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद प्रथम आवत-प्रथम पावत के सिद्वात के आधार पर शादी अनुदान दिया जाता है।
उन्होने बताया कि दस्तावेजों में आनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, आय, जाति, प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आधार लिंग बैंक पासबुक, शादी कार्ड का मूल प्रति, वर व कन्या का उम्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। पंजीकरण के लिए पहले आवेदक का आधार नम्बर डाला जाएगा। वह आधार जिस मोबइल नम्बर से लिंक होगा उस नम्बर पर एक ओटीपी आएगी।
इस ओटीपी को डालने के बाद ओवदन के उस पुत्री का आधार नम्बर डाला आएगा। इसकी भी ओटीपी आधार से लिंक नम्बर आएगी। आवेदनो के आधार का अभिप्रमाणन होने के बाद आवेदन करने के लिए अगली प्रक्रिया सामने आएगी, जिसमें शादी से संबंधित विवरण भरा जाएगा। फाइनल आवेदन के बाद उसकी प्रति संबधित संलग्नकों सहित संबंधित विकास खण्ड कार्यालय पर जमा करना होगा।
पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान में पहले से अब परिवर्तन कर दिया गया है। इसमें अब आवेदन से पहले आधार का अभिप्रमाणीकरण होना अनिवार्य है। शादी अनुदान के लिए आवेदन के समय आधार लिंक मोबइन नंबर निश्चित रूप से लेकर जाए और आवेदन समय से करें। जिस वित्तीय वर्ष में शादी सम्पन्न हुयी हो, योजना का लाभ उसी वित्तीय वर्ष में दिया जायेगा, शादी सम्पन्न होने वाले वित्तीय वर्ष के अवशेष आवेदनो का लाभ अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणित नही होगा।