बदायूँ:गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की अचल सम्पत्ति (अनुमानित कीमत 01 करोड़ रुपये) के अंतर्गत जब्त किया गया

रिपोर्ट:अनुज कुमार तोमर

बदायूँ:रिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु,चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर, बरेली के कुशल निर्देशन एवं

क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पुलिस टीम के साथ
न्यायालय जिलाधिकारी के आदेश पत्रक न्यायालयः जिलाधिकारी मण्डलः बरेली, जनपदः,
तहसीलः वाद संख्याः- 1192/2022 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- D202212130001192
विजय उर्फ कुप्पी आदि बनाम सरकार अन्तर्गत धारा: 15 अधिनियमः गिरोहबंद एवं
असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 जिला मजिस्ट्रेट बरेली के उक्त आदेश
के क्रम में आज दिनांक 06.02.2024 को अभियुक्त विजय उर्फ कुप्पी पुत्र नन्हूमल नि०
आजमनगर थाना कोतवाली जनपद बरेली द्वारा अपराध कारित करके अवैध रूप से अर्जित
की गयी चल व अचल सम्पत्ति (अनुमानित कीमत 01 करोड़ रुपये) को गैंगस्टर एक्ट की
धारा 14 (1) के अन्तर्गत जब्त कुर्क की गयी।

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