आजमगढ़:अपने पैर में गोली मारकर झूठे मुकदमे में फसाने वाला गिरफ्तार

आजमगढ़:सरायमीर थाने की पुलिस को गुमराह कर फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराने वाला वादी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।पूर्व की घटना- वादी मुकदमा श्रीकान्त यादव पुत्र हनुमान यादव ग्राम खानपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 24/1/2024 को समय 6.30 बजे मेरा छोटा भाई अरविन्द यादव उम्र 22 वर्ष घर से ठेला लेकर खानपुर बगीचे में आम की लकड़ी कूश लेने के लिए गया हुआ था की जमीनी रंजीश के कारण रजनीकान्त पुत्र पुलावन,रामाश्रय पुत्र बीरबल, रमेश पुत्र बीरबल निरज पुत्र छोटेलाल साकिनान खानपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के द्वारा बगीचे में मेरे भाई को दौड़ा लिये तथा रजनीकान्त उपरोक्त अपने हाथ में लिए कट्टे से गोली मार दिया जिससे मेरे भाई के बाँऐ पैर में गोली लगी हैं उपरोक्त लोगो ने धमकी देते हुऐ मौके से भाग गऐ जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 37/2024 धारा 307/506/34 भादवि बनाम रामाश्रय यादव आदि 04 नफर पंजीकृत होकर विवेचना व0उ0नि0 योगेन्द्र कुमार द्वारा सम्पादित की गयी।विवेचना के दौरान मेडिकल रिपोर्ट, एक्स-रे रिपोर्ट, डाक्टर का बयान, तथा अन्य गवाहों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वादी मुकदमा व उसके भाई अरविन्द यादव द्वारा एक योजना के तहत मनगढ़न्त कहानी बनाकर मुकदमा लिखवाया गया था।जिस पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 307 भादवि का विलोप करते हुये धारा 195 भादवि की बढ़ोत्तरी किया गया अग्रिम विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे धारा 195/506/34 भादवि राज्य द्वारा व0उ0नि0 योगेन्द्र कुमार बनाम,श्रीकान्त यादव पुर स्व0 हनुमान यादव,अरविन्द यादव पुत्र स्व0 हनुमान यादव के विरुद्ध सम्पादित की जा रही है।बुधवार को व0उ0नि0 योगेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त को वादी/अभियुक्त अरविन्द यादव पुत्र स्व0 हनुमान यादव निवासी खानपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के घर ग्राम खानपुर से समय करीब 11.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0न्यायालय किया गया ।

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