श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की लोन की राशि अदा न करने पर प्रतिकर राशि सत्तानबे हज़ार दो सौ रुपए (97,200 )और एक साल का सश्रम कारावास (जेल)
For non-payment of loan amount of Shreeram Finance Limited, compensation amount of Ninety Seven Thousand Two Hundred Rupees (97,200) and one year rigorous imprisonment (prison).
Burhanpur
बुरहानपुर से रूपेश वर्मा कि खास रिपोर्ट
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से मुजफ्फर हुसैन अंसारी पिता मोहम्मद शमी निवासी मकान नंबर 700 डोरा मस्जिद के पास तहसील व जिला बुरहानपुर (म. प्र.) वाहन क्रय करने के लिए ऋण लिया था जिसकी राशि जमा न करने पर श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड शाखा बुरहानपुर के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक हेमंत कोल्हे कलेक्शन मैनेजर यशपाल डोंगरे , द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय बुरहानपुर (म.प्र.) में परिवाद (चेक बाउंस) दायर किया था। जिसमे माननीय न्यायालय ने सुनवाई होने के पश्चात फाइनेंस कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपी मुजफ्फर हुसैन अंसारी को प्रतिकर राशि सत्तानबे हज़ार दो सौ रुपए(97200 )एक साल का सश्रम कारावास कि सजा सुनाई l जिसमे कंपनी के तरफ से पैनल अधिवक्ता सत्यनारायण वाघ,.अधिवक्ता पवन सोनार, रीजनल लीगल हेड विनय पाटीदार, के द्वारा पैरवी की गई ।