24 घंटे में 28 मुकदमे दर्ज

 

 

 

 

रिपोर्टर अजीत कुमार सिंह बिट्टू जी ब्यूरो चीफ हिंद एकता टाइम्स

 

 

 

 

बलियाा। नए तीन कानून लागू होने के बाद जिले में 24 घंटे में 28 मुकदमे दर्ज हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मुकदमा रसड़ा कोतवाली में सोमवार की शाम को 6.49 बजे दर्ज हुआ। सोमवार को कुल 13 मुकदमे दर्ज हुए। रेकहां गांव निवासी संयोगी देवी ने पड़ोसियों पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने बीएनएस 2023 की धारा 115(1), 352 और 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया, आईपीसी में पहले यह धारा 323, 352 व 506 थी। अभी तक अधिकतम मामले मारपीट के आए हैं।

दूसरे दिन मंगलवार को विभिन्न थानों में पुलिस ने 15 मुकदमे दर्ज किए। देर रात और मुकदमे बढ़ने का अनुमान पुलिस ने जताया। पकड़ी थाना के एक विवाहिता ने मायके में आकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने घटना की सूचना पर मौके पर पहुंच नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत डीजिटल साक्ष्य जुटाया। मौत के पूर्व विवाहिता ने फोन पर किसी से बातचीत करने के बाद आत्महत्या की। पुलिस मोबाइल के सीडीआर की मदद से जांच करेगी। थाना प्रभारी अजय यादव ने बताया की मृतका के पिता कहीं दूर से आ रहे हैं, देर रात तक पहुंचेंगे। तहरीर मिलने पर नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

 

 

 

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस 2023) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 की नई धारा और कानून को लेकर पुलिस व अधिवक्ताओं में उहोपोह की स्थिति है। कोर्ट में नए कानून के तहत दो दिन में एक भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं हुआ। थाने पर तैनात मुंशी की ट्रेनिंग होने के बाद वह अन्य जवान व अधिकारियों को अपडेट करवाते दिखे। पीड़ित की मिली शिकायत के बाद मुंशी से लगायत थाना प्रभारी नए कानून की ई-फाइलों को खंगाल कर धारा का मिलान करते दिखे।

 

अभी नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने में काफी समय लग जा रहा है। यही कारण है कि दिन की अपेक्षा रात में ज्यादातर मुकदमे पुलिस ने दर्ज किया। थाना से जुड़े कोर्ट में नए कानून की धारा का ककहरा पढ़ने के साथ खुद को अपडेट करने में पुलिस महकमा से लेकर अधिवक्ता लगे रहे। पुलिस अधिकारी आमजन को नए कानून को लेकर दिनभर जागरूक करते दिखे।

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