आजमगढ़:हत्या एवं छेडखानी के एक आरोपी को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये जुर्माना
Azamgarh: An accused of murder and molestation in Phulpur police station area was sentenced to life imprisonment and fined Rs 15,000
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,
आजमगढ़:फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में हत्या एवं छेडखानी के एक आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये जुर्माना, वादी मुकदमा ने थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी मनबोध पुत्र श्यामलाल निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने वादी की भाभी के साथ छेडखानी किया और उनके द्वारा मना करने पर अभियुक्त ने उनकी हत्या कर दी ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 76/2017 धारा 302, 452, 354 भादवि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमा उपरोक्त में 17 गवाह परीक्षित हुए है।
जिसके क्रम में आज बुधवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मनबोध पुत्र श्यामलाल निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।