Azamgarh news हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास,10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र में हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना, 29.04.2006 को वादी मुकदमा प्रदीप शुक्ला पुत्र राम अवध शुक्ला निवासी मसूरियापार थाना रौनापार ने थाना रौनापार पर शिकायत की थी कि विपक्षी. रामचन्दर यादव पुत्र अयोध्या, रामाश्रय यादव पुत्र अयोध्या, रामशंकर यादव पुत्र अयोध्या, अयोध्या यादव पुत्र महादेव यादव निवासी मसूरियापार द्वारा वादी मुकदमा के पिता राम अवध शुक्ला की हत्या कर दी गयी। उपरोक्त नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 102/2006 धारा 302/34, 504,506 भादवि पंजीकृत किया गया था।बाद विवेचना गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त. रामाश्रय यादव पुत्र अयोध्या. रामशंकर यादव पुत्र अयोध्या,अयोध्या यादव पुत्र महादेव यादव निवासी मसूरियापार थाना रौनापार आजमगढ़ की मृत्यु हो चुकी है।शेष एक अभियुक्त रामचन्दर यादव जेल में निरूद्ध है।18.08.2023 को न्यायालय एएसजे कोर्ट नं0-06 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त. रामचन्दर यादव पुत्र अयोध्या निवासी मसूरियापार थाना रौनापार आजमगढ़ को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया हैं।

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