आपत्तियों एवं सुझाव हेतु मतदान स्थलों के आलेख्य सूची का हुआ प्रकाशन
रिपोर्टर अजीत कुमार सिंह बिट्टू जी ब्यूरो चीफ हिंद एकता टाइम्स
बलिया। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बताया है कि सभी मतदेय स्थलों के भवनों का भौतिक सत्यापन कराने के पश्चात निम्न बिन्दुओं के आधार पर वर्तमान मतदान स्थलों का सम्भाजन अधिकतम 1500 मतदाताओं के आधार पर कराने के निर्देश दिये गये है- जिसमें विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थलो को रखा जाना अपरिहार्य हो, तो प्रस्ताव (अनुलग्नक-3) में उस मतदेय स्थल को बनायें रखे जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट कारण का उल्लेख कर दिया जाए। शहरी क्षेत्रों में जहां नयी आवासीय कालोनियां गत कुछ वर्षों में बनी है और उसमें नारगरिक निवास करने लगे है तो वहां पर यथावश्यकता नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाए। अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए ।अस्थायी निर्माण वाले मतदेय स्थलों कोउसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए । ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाए, जो मुख्य गांव/बस्ती से पर्याप्त दूरी पर है,उन मतदेय स्थलों को वहां से हटाकर मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत किसी सुविधा जनक भवन में स्थापित किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए, कि पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग 02 कि०मी0 से अधिक न हों। जिन मतदेय स्थलों के भवन पुराने व जर्जर नहीं हैं तथा जहां मतदाताओं को 02 कि०मी० से अधिक दूरी चलने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मतदेय स्थलों की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाए। कोई मतदेय स्थल यदि अपने मतदान क्षेत्र (Polling Area) में उपयुक्त भवन न उपलब्ध होने के कारण मतदान क्षेत्र से बाहर स्थित है और अब मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त भवन
उपलब्ध हो गया है तो ऐसे मतदेय स्थल को अपने मतदान क्षेत्र के अन्दर स्थित भवन में शिफट कर दिया जाए। यदि भौतिक सत्यापन में किसी मतदेय स्थल केसम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित होने का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसे पोलिंग स्टेशनों को परिवर्तित कर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर स्थापित किया जाए । सभी मतदेय स्थल भवनों के यथा सम्भव भूतल पर होना सुनिश्चित किया जाए। दिव्यांगजनों और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिये प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
किसी भी राजनैतिक दल या लेवर यूनियन के कार्यालय से 200 अधिक मीटर के अन्दर कोई भी मतदेय स्थल नहीं बनाया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मतदेय स्थलों के सम्भाजन के पश्चात् मतदेय स्थलों के स्थान में अतिम क्षणों में परिवर्तन की आवश्यकता न रह जाय। यदि कोई मतदेय स्थल निजी भवन में स्थापित है और वहां यदि शासकीय भवन उपलब्ध हो गये है तो उक्त मतदेय स्थलों को शासकीय भवनों में स्थानान्तरित कर दिया जाय। यदि कोई मतदेय स्थल दुकान /व्यवसायिक प्रतिष्ठान/व्यक्तिगत सामुदायिक केन्द्र/विवाह घर अथवा ऐसे भवन, जिनका स्वामित्व किसी राजनैतिक व्यक्ति के पास है. ऐसे मतदेय स्थलों हेतु विकल्प तलाश कर उनको स्थानान्तरित कर दिया जाय। मतदेय स्थलों के सम्बन्ध में राजनैतिक दला स प्राप्त सभी शिकायतों तथा सुझावों की सम्यक् रूप
से जांच की जाए तथा उन्हें उपयुक्त उत्तर देत हुये उनका निपटान किया जाय। लोक सभा सम्मान निर्वाचन 2024 के दौरान या उसके बाद मतदेय स्थलों के संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हुई हो, उनका परीक्षण कर निपटान कर लिया जाए। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों को रनिंग सीरियल नंबर दिए जाएंगे। मतदेय स्थलों की नई सूची में कोई ऑक्सीजलरी सहायक मतदेय स्थल नहीं रखा जाएगा।मतदेय स्थल बनाते समय एएमएफ संबंधी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए।