आजमगढ़ में हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

आजमगढ़- तरवां थाना क्षेत्र में हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना, दिनांक- 17.06.2002 को वादी मुकदमा सुदर्शन प्रजापति चौकीदार पुत्र राम दयाल निवासी महौली थाना तरवां आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी 1.करिया सिंह उर्फ रामसमूझ सिंह उर्फ राजा सिंह पुत्र राम नरेश सिंह, 2. फेकनी उर्फ कुसमी पत्नी मूलचन्द उर्फ गदर निवासी गण महौली थाना तरवां आजगमढ़ द्वारा मूलचन्द को गोली मारकर शव को कुएं में फेंक दिया गया था। नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध थाना तरवां पर मु0अ0सं0- 86/2002 धारा 302/201/34 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया। उपरोक्त मुकदमे में 11 गवाह परीक्षित हुए है।आज दिनांक- 29.01.2024 को मा0 विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी कोर्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.करिया सिंह उर्फ रामसमूझ सिंह उर्फ राजा सिंह पुत्र राम नरेश सिंह, 2. फेफनी उर्फ कुशमी पत्नी मूलचन्द उर्फ गदर निवासी गण महौली थाना तरवां आजगमढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं अभियुक्त करिया को 35 हजार व अभियुक्ता फेंकनी उर्फ कुसमी को 25 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

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