तम्बाकू मुक्त भदोही हेतु आयोजित हुआ राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम 

सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित, लगेगा 200 रूपया जुर्माना-जिलाधिकारी सभी कालेज गेट पर लगेगा ‘‘यह धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र हैए यहाँ धूम्रपान करना अपराध है’’ अंकित चेतावनी बोर्ड

रिपोर्ट अशरफ संजरी

भदोहीl जिलाधिकारी विशाल सिंह व मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 शिवाकांत द्विवेदी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति, प्रवर्तन दल एवं मॉनिटरिंग की बैठक कलेक्टेªट सभागार में आयोजित किया गया।

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 संतोष कुमार चक ने बताया कि सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद, विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमयन, अधिनियम कोटपा 2003 के प्रवर्तन हेतु जिला स्तरीय व ब्लाक स्तरीय इन्फोर्समेंट स्क्वायड टीम का गठन गाईडलाईन के अनुसार कर दिया गया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत धारा-4 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, जैसे-सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, प्रतीक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेन्ट, शासकीय कार्यालय, न्याय परिसर, शिक्षा संस्थानों, पुस्तकालय, लोक परिवहन, अन्य कार्यस्थल एवं कार्यालय आदि धूम्रपान निषेध क्षेत्र में आते हैं। इन सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र की सूचना लगाया जाना अनिवार्य है।

जिलाधिकारी विशाल सिंह ने सीएमओ को निर्देशित किया कि जनपद के सभी थानाध्यक्षों को पत्र के माध्यम से निर्देशित करें कि जनपद के सभी शिक्षण संस्थानों के 100गज की परिधि में तम्बाकू का विक्रय कदापि न हो, तथा 18 वर्ष से कम आयु के युवा द्वारा न ही विक्रय और न ही सेवन हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से सभी थानाध्यक्ष क्रियान्वित करायें। इसके लिए आप तम्बाकू का सेवन न करें।

जिलाधिकारी ने बताया कि धारा-6 अ 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा तम्बाकू बेचना व खरीदना प्रतिबंधित है। धारा-6ब शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित है। इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाये। उन्होंने जनपद भदोही को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शासकीय/प्राईवेट सभी कार्यालाध्यक्षों को तम्बाकू मुक्त कार्यालय अर्थात कार्यालय के सदस्यों द्वारा तम्बाकू का सेवन नही किया जाता है, विषयक कार्यालय गेट पर बोर्ड का निर्देश दिया। इसी के साथ-साथ उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक व उच्च शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद के सभी शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित कराते हुए चेतावनी बोर्ड ‘‘यह धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र हैए यहाँ धूम्रपान करना अपराध है’’ लगाया जाना सुनिश्चित किया जाय।बैठक में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 बी0एन0सिंह, एसीएमओ डॉ0 ओपी शुक्ला, सम्भागीय परिवहन अधिकारी रामसिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान, जिला आबकारी अधिकारी अरूण शुक्ला, जिला सूचना अधिकारी डॉ0 पंकज कुमार, जिला तम्बाकू निषेध सलाहाकार डॉ0 राजेश कुमार सहित सभी सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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