Azamgarh :किशोरी के साथ छेड़खानी के बाद फरार आरोपी के घर की चल संपत्ति को किया गया कुर्क

किशोरी के साथ छेड़खानी के बाद फरार आरोपी के घर की चल संपत्ति को किया गया कुर्क

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा एक किता लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 19.07.2024 को समय 6 बजे शाम को मेरी लड़की उम्र 12 वर्ष को विपक्षी अमित पाण्डेय पुत्र स्व0 हरषू पाण्डेय द्वारा अपने घर रास्ते में से बुलाकर जबरजस्ती छेड़खानी की गयी तथा गाली गलौज देते हुए मारपीट की गयी, के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 342/2024 धारा 76/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम 1. अमित पाण्डेय पिता स्व0 हरषू पाण्डेय सा0 भोगइचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 निशिकान्त को सुपुर्द हुयी ।
थाना अहरौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 342/2024 धारा 76/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम अमित पाण्डेय पिता स्व0 हरषू पाण्डेय सा0 भोगइचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ की विवेचना उ0नि0 निशिकान्त के प्रचलित है । दौराने विवेचना अभियुक्त अमित पाण्डेय उपरोक्त न तो गिरफ्तार हो रहा है और न ही माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहा है । अभियुक्त के विरुद्ध श्रीमान मा0 न्यायालय से दिनांक 06.09.2024 को एन बी डब्लू जारी हुआ था व दिनांक 11.11.2024 को अन्तर्गत धारा 84 बीएनएसएस में अभियुक्त के विरुद्ध फरार होने की उद्घोषणा माननीय न्यायालय द्वारा किया गया जिसके क्रम में दिनांक 24.11.2024 को ग्राम प्रधान भोगईचा व गवाहान के समक्ष डुगडुगी व मुनादी करायी गयी व नोटिस चस्पा की कार्यवाही की गयी व दिनांक 23.01.2025 को क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा में पृष्ठ संख्या 02 में प्रकाशित किया गया था । दिनांक 29.01.2025 को मा0 न्यायालय आजमगढ़ के गेट के पास (सहज दृश्य भाग) चस्पा किया गया था । तत्पश्चात दिनांक 28.03.2025 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) आजमगढ़ द्वारा नामित वांछित अभियुक्त अमित पाण्डेय के विरुद्ध धारा 85 बीएनएसएस का आदेश निर्गत किया गया था जिसके क्रम में दिनांक 31.03.2025 को उ0नि0 निशिकान्त मय हमराह के अभियुक्त अमित पाण्डेय उपरोक्त के घर चल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही ग्राम प्रधान व उसके परिजनो के समक्ष की गयी ।

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