आजमगढ़ में 70 लाख रूपये की लूट की सूचना का खण्डन, डीआईजी व एसएसपी ने किया घटना स्थल का निरीक्षण

Azamgarh: Information about robbery of Rs 70 lakh denied, DIG and SSP inspected the crime scene

आजमगढ़:देवगांव कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत 70 लाख रूपये की लूट की सूचना का खण्डन, डीआईजी महोदय व एसएसपी आजमगढ़ ने किया घटना स्थल का निरीक्षण,सोमवार को थाना देवगांव क्षेत्रान्तर्गत कस्बा देवगांव शिव शक्ति इण्टर प्राइजेज के शिव कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 कन्हैया लाल जायसवाल की पेप्सी की एजेन्सी है, जिसमें इनके भाई राजकुमार द्वारा समय करीब सुबह 10.45 बजे थाना प्रभारी देवगांव को सूचना दी गयी कि इनका भाई जब एजेन्सी आफिस में बैठा था तो लड़के आये जिन्होने तमंचे के बट से इनके सिर पर वार किया गया तथा बैंक में जमा कराने के लिए बैग में रखे गये 70 लाख रूपयें को लूटकर पैदल ही एजेन्सी के पिछले गेट से चले गये।इस सूचना पर तत्काल श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ श्री सुनील कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना, एसपी सिटी, क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी देवगांव, सिधारी, व अन्य पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुँच कर घटना का निरीक्षण किया गया तो प्रथम दृष्टया लूट की घटना संदिग्ध प्रतीत हुई जिसमें आवेदक से सीसीटीवी फूटेज के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि 24 ताऱीख से खराब है। तत्पश्चात आस-पास के दुकानों का सीसीटीवी फूटेज के अवलोकन से आवेदक द्वारा बताये गये समय पर लूट होने के सम्बन्ध वहां पर कोई भी व्यक्ति का आना-जाना नहीं मिला।आवेदक व उनके दुकान आपरेटर से अलग-अलग विस्तृत एवं गहनता से पूछताछ की गयी तो आवेदक ने स्वीकार किया कि आवेदक ने सन् 2023-24 में दो अलग- अलग बैंकों से 01 करोड़ 05 लाख रूपयें धनराशि का लोन लिया थे, जो समय से रिपेय नहीं कर पा रहे थे तथा इनकों जनवरी माह में एजेन्सी में 70 लाख रूपयें जमा करने थे वह भी यह जमा नहीं कर पा रहे थे। 24 जनवरी 2025 को मीटिंग के बाद यह फैसला हुआ कि 27.01.2025 तक पैसे जमा करने है, बाद मीटिंग योजनाबद्ध तरीके से इनके द्वारा अपने एजेन्सी के सीसीटीवी फूटेज को बंद करने के बाद आज जब इनके पास पैसा जमा करने के लिए नहीं थे, तथा इन्होने अपने दुकान का इन्सोरेन्स करा रखा था जिसके द्वारा प्लान करके लूट की झूठी सूचना पुलिस को दी गयी है।जांचोपरान्त लूट की घटना झूठी पायी गयी है। झूठी सूचना देने पर आवेदक शिव कुमार जायवाल व इनके आपरेटर जेबा निषाद के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

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