Azamgarh news:जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट सभागार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबंध में हुई बैठक
रिपोर्ट:आफताब आलम
आजमगढ़:जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 250 जोड़ों की शादी कराने का निर्णय लिया गया।जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह का आयोजन चन्द्रमा ऋषि आश्रम में किया जाय। इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा 10 हजार रू0 का उपहार क्रय किये जाने एवं भोजन की व्यवस्था के लिए 06 हजार रू0 प्रति जोडे़ के हिसाब से ई-टेण्डर कराये जाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कार्यक्रम के आयोजन हेतु नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सामूहिक विवाह के आयोजन हेतु अधिकृत हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजनान्तर्गत पात्रता हेतु कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए।कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख तक होगी, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्तता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो।अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।विवाह हेतु निराश्रित कन्या,विधवा महिला की पुत्री,दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री,ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। उन्होने कहा कि योजना के अन्तर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रू0 35000 कन्या के खाते में अन्तरित की जायेगी। किन्तु विधवा, परित्यक्तता/तलाकशुदा के मामले में सहायता राशि रू0 40000 होगी। वैवाहिक उपहार सामग्री (साड़ी सेट, चुनरी, पैण्टशर्ट, पगड़ी, फेटा/बड़ा गमछा, चांदी की बिछिया,पायल चांदी के तथा डीनर सेट, ट्राली बैग/बक्सा, वैनिटी किट, दीवार घड़ी) रू0 10000, विधवा परित्यक्तता/लाकशुदा के मामले में धनराशि रू0 5000 तक की वैवाहिक उपहार सामग्री दी जायेगी। कार्यक्रम के आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु रू० 6000 प्रति जोड़ा व्यय किया जायेगा। इस प्रकार उक्त योजना के अन्तर्गत कुल रू0 51000 प्रति जोड़ा देय है बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता,अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 आजाद भगत सिंह, समस्त एसडीएम एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।