महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के क्रम में सभी विभागाध्यक्ष तीन दिन के अन्दर आन्तरिक परिवाद समिति का गठन कर जिला प्रोबेशन कार्यालय को उपलब्ध कराए सूचना : जिला प्रोबेशन अधिकारी

 

 

 

 

रिपोर्ट : अजित कुमार सिंह” बिट्टू” व्यूरोचीफ हिन्द एकता टाइम्स

 

 

बलिया।जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुमताज ने बताया है कि महिला कल्याण अनुभाग,उत्तर प्रदेश और उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील नं०: 2482/2014 आर्येलियानो फर्नाडिज वनाम स्टेट आफ गोआ एण्ड अदर्स में मा० न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन के क्रम में “महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013” में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा आन्तरिक परिवाद समिति (आइसीसी) का गठन करेगा,परन्तु जहाँ कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें भिन्न-भिन्न स्थानों या खण्डीय या उप खण्डीय स्थलों पर स्थित है, वहाँ आन्तरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जायेगी तथा जहाँ दस से कम कर्मकार होने के कारण आन्तरिक परिवाद समिति (आइसीसी) गठित नही की गयी हो या परिवाद स्वयं नियोजक के विरूद्ध हो वहाँ स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जायेगा का निर्देश प्राप्त है के क्रम में जिलाधिकारी महोदय बलिया के आदेश के द्वारा जहाँ 10 या 10 से अधिक कार्मिक कार्यरत है। वहाँ समस्त कार्यालयाध्यक्ष / संस्थाध्यक्ष (सरकारी/अर्द्धसरकारी / निजी /सांविधिक निकायों) जनपद बलिया को निर्देशित किया जाता है कि “महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013” के क्रम में जिन विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष / संस्थाध्यक्ष (सरकारी/अर्द्धसरकारी/ निजी/सांविधिक निकायों) में आन्तरिक परिवाद समिति ( आइसीसी) का गठन नही किया गया है। वह तत्काल तीन दिन के अन्दर गठन कर, सूचना जिला प्रोबेशन कार्यालय बलिया को उपलब्ध करायें, अन्यथा की दशा में उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए शास्ति (1) जहाँ कोई नियोजक-

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहेगा, (ख) धारा 13, धारा 14 और धारा 22 के अधीन कार्यवाही करने में असफल रहेगा, और

(ग) इस अधिनियम के अन्य उपबंधो या उसके अधीन बनाए गए किन्ही नियमों का उल्ल्घंन करेगा या उल्लघंन करने का प्रयास करेगा या उनके उल्ल्घंन को दूष्प्रेरित करेगा, वहाँ वह ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा,दंडनीय होगा। साथ ही जिन कार्यालयों/ संस्थानों में दस से कम कर्मकार है वहाँ महिलाओं के कार्य स्थल पर लैगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायत के लिए जिला स्तर पर गठित “स्थानीय परिवाद समिति” (एलसीसी) स्थान जिला प्रोबेशन कार्यालय, कलेक्ट्रेट, ट्रेजरी परिसर, बलिया में की जाएगी।

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