मध्य प्रदेश में नंबर प्लेट बदलने के नाम पर हो रही वसूली: गोलू सोनी 2014 के बाद से परिवहन विभाग पर सबसे ज्यादा दबाव

मध्य प्रदेश बैतूल से शेख इकबाल की खास रिपोर्ट

बैतूल। एमपी में इन दिनों हर कोई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एचएसआरपी के लिए परेशान हो रहा है। नए या पुराने वाहनों में इसे लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके अभाव में वाहनों के मालिकों को जुर्माना देने का प्रावधान है। इस मामले में वाहन खरीदी बिक्री विक्रेता संघ के अध्यक्ष गोलू सोनी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आरोप लगाया कि सारे नियम मध्य प्रदेश नहीं लागू किया जा रहे हैं। बाइक एवं कार की एचएसआरपी नंबर प्लेट बनाने के लिए सरकार को हजार रू तक शुल्क देना पड़ रहा है। गोलू सोनी का कहना है कि सरकार द्वारा 2014 के बाद से सारी वसूली परिवहन विभाग से की जा रही है। नए-नए नियम लाकर वाहन चालकों को परेशान किया जा रहा है, जिसका वे लगातार विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कभी फिटनेस, कभी ट्रांसफर, टैक्स सहित पेनल्टी के नाम पर वाहन मालिकों से वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने का कोई औचित्य नहीं है। वाहनों में पहले सिंपल नंबर प्लेट रहती थी जिसे कई दुकानदारों का रोजगार चल रहा था अब नई नंबर प्लेट के कारण इनसे जुड़े व्यापारी परेशान है। गोलू सोनी का कहना है कि नंबर प्लेट बड़ा होना चाहिए। व्हाइट प्लेट पर ब्लैक अक्षर से नंबर लिखा होना चाहिए, नंबर सिंपल लिखो। लेकिन सरकार ने नए नियम जनता पर लादकर परेशान करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने एचएसआरपी प्लेट को अनिवार्य किया है लेकिन राज्य सरकार और परिवहन विभाग की लापरवाही के कारण वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। अनेक कंपनियों के वाहन सड़कों पर तो दौड़ रहे हैं लेकिन वे कंपनियां बंद हो चुकी हैं। ऐसी कार या बाइक के मालिकों को खासी दिक्कत आ रही है। उनके वाहनों के लिए एचएसआरपी प्लेट बुक ही नहीं हो पा रहे हैं।

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