मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर की करोड़ों की अचल बेनामी सम्पत्ति कुर्क 

 

रिपोर्ट सुरेश पांडे

गाज़ीपुर। आईएस -191 गैंग सरगना मरहूम मुख्तार अंसारी के प्रमुख सहयोगी व शॉर्प शूटर अंगद राय उर्फ झुल्लन राय पुत्र सर्वदेव राय निवासी शेरपुर खुर्द, थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर द्वारा अर्जित अचल बेनामी सम्पत्ति को गाजीपुर पुलिस द्वारा मंगलवार को कुर्क कर लिया गया। कुर्क अचल बेनामी सम्पत्ति की अनुमानित कीमत 01.55 करोड़ रुपये बताई गई है।

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा चिन्हित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 09 नवम्बर 2024 को थानाध्यक्ष थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा कुर्की आदेश जारी किया गया था। जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा पारित कुर्की आदेश अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अनुपालन में 14 जनवरी 2025 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

बताया गया कि अभियुक्त अंगद राय द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक,भौतिक व दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनामी अचल संपत्ति से दिनांक 22.03.2010 को अपनी सगी बहन नीलम राय पत्नी सत्येन्द्र राय निवासिनी वार्ड नं. 05, गड़वा नगर पालिका परिषद मुहम्मदाबाद गाजीपुर के नाम से क्रय किया था। उसी अचल सम्पत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी। यह भू-सम्पत्ति नीलम राय के नाम से आराजी नं. 298 मौजा चक रशीद जफरपुरा शहरी वार्ड नं. 03, गढ़वा पुराना व वार्ड नं. 05, नया गढ़वा परगना मुहम्मदाबाद जिला गाजीपुर में 0-1-0 एक बिस्वा 127 वर्ग मीटर लम्बाई 40 फीट पश्चिम, 40 फीट पूरब, चौड़ाई 34 फीट उत्तर व 34 फीट दक्षिण तथा उस पर 02 मंजिला निर्मित भवन है। जिसकी अनुमानित कीमत 01 करोड़ 55 लाख रुपए बताई गई है। अभियुक्त पर गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में 25 मुकदमे दर्ज हैं।

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