Azamgarh :हत्या के दो आरोपी को आजीवन कारावास वह 22-22 हजार जुर्माना लगाया अदालत ने
हत्या के दो आरोपी को आजीवन कारावास वह 22-22 हजार जुर्माना लगाया अदालत ने
रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव
थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ निवासी बद्दोपुर नन्हेंलाल पुत्र स्वर्गीय मुन्ना में दिनांक 11.4.2015 को थाना तरमा पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया था कि दिनांक 10.4. 2015 को विपक्षी अखिलेश यादव पुत्र रामनरेश निवासी बद्दोपुर दुलारी भारती पुत्री किशन निवासी बस्ती सिधारी थाना सिधारी द्वारा मेरे भाई का गला काटकर हत्या कर दिया गया था जिस पर करमा थाना पर मुकदमा संख्या 140/ 2015 धारा 302 /201 दर्ज किया गया था अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया इसमें कुल 11 गवाह परीक्षित हुए जिसमें न्यायालय ने आज दिनांक 24.12.2024 को कोड नंबर 6 द्वारा दोषी पाए जाते हुए दोनों को आजीवन कारावास एवं 22-22 हजार का जुर्माना भी लगाया l