श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की लोन की राशि अदा न करने पर चार लाख अंठनाबे हजार चार सौ रूपए (4,98,400) और एक साल का कारावास (जेल)
बुरहानपुर से रूपेश वर्मा कि खास रिपोर्ट
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से महेंद्र गुप्ता पिता बाबूलाल गुप्ता निवासी वार्ड नं 16 विट्ठल भाई पटेल मार्ग, गोकुल चंद्रमा मंदिर के पास इतवारा गेट तहसील व जिला बुरहानपुर (म. प्र.) वाहन क्रय करने के लिए ऋण लिया था जिसकी राशि जमा न करने पर श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड शाखा बुरहानपुर के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक राजपाल सिंह तोमर, कलेक्शन मैनेजर विजय महाजन , द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय बुरहानपुर (म.प्र.) में परिवाद (चेक बाउंस) दायर किया था। जिसमे माननीय न्यायालय ने सुनवाई होने के पश्चात फाइनेंस कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपी महेंद्र गुप्ता को चार लाख अंठनाबे हजार चार सौ रूपए (4,98,400) और एक साल का कारावास कि सजा सुनाई l जिसमे कंपनी के तरफ से पैनल अधिवक्ता सत्यनारायण वाघ,अधि.पवन सोनार, अधिवक्ता पुष्पराज सिंह , आर.एल.एच.विनय पाटीदार, के द्वारा पैरवी की गई ।